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संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में लिंग अनुपात के स्तर को सुधारने हेतु और गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु निर्देशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2018 को दमन गंगा विश्रामगृह के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया था !
इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रमुख अतिथि प्रशासक के सलाहकार एवं स्वास्थ्य सचिव श्री एस .एस यादव के कर कमलों द्वारा किया गया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में गिरता लिंगानुपात का स्तर एक चिंता का विषय है !
प्रदेश में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 को क्रियांवित किया गया है ,अगर इस अधिनियम का कोई भी उल्लंघन करेगा तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी !
कार्यशाला में राज्य स्तरीय विषय विशेषज्ञ डॉ .ए .पी खाडे एवं श्रीमती अनुजा गुलाटी ने अधिनियम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा एवं मार्गदर्शन किया साथ ही साथ अधिनियम को सफलतापूर्वक कैसे क्रियान्वित करने पर भी मार्गदर्शन किया इस कार्यशाला में मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश दादरा नगर हवेली मिशन निदेशक एन. एच एम दादरा नगर हवेली निजी अस्पतालों के डॉक्टर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे !
इस अवसर पर निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव डॉक्टर बीके दास ने प्रदेश में लिंग अनुपात के स्तर पर विस्तृत जानकारी दी एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु सभी विभागों से अनुरोध किया साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों से अनुरोध किया !
अगर किसी को भी लिंग चयन करने के बारे में भी कोई भी जानकारी मिले तो उसे कृपया विभाग को सूचित करें उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी एवं लिंग चयन करने वाले पर उचित कार्यवाही की जाएगी गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की अधिक जानकारी हेतु अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें !
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